प्रशासन

पटाखा दुकानों पर नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई नियमित निरीक्षण करें अधिकारी

Devendra Kumar Jain · City News 24

उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध भंडारण, बिना लाइसेंस बिक्री, प्रतिबंधित पटाखों के विक्रय अथवा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर संबंधितों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि अस्थायी पटाखा दुकानें आबादी क्षेत्र से दूर निर्धारित सुरक्षित स्थलों पर ही लगाई जाएं।

दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखी जाए तथा अग्निरोधी सामग्री से शेड का निर्माण किया जाए।

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