अभियान की गतिविधि क्रमांक-4 के अंतर्गत विद्यार्थियों को ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर अपराध, बाल अधिकार एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 के संबंध में जागरूक किया गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला न्यायाधीश हिमांशु कौशल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी।
उन्होंने अच्छे एवं बुरे स्पर्श की पहचान, व्यक्तिगत सुरक्षा, बाल शोषण से बचाव तथा किसी भी अनुचित व्यवहार के विरुद्ध बिना भय अपनी बात रखने के महत्व को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया।