दीपावली के त्योहार के दृष्टिगत जनपद में आतिशबाजी के भंडारण एवं विक्रय के लिए 06 नवंबर से 08 नवंबर 2026 तक तीन दिनों के लिए अस्थायी दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
जिलाधिकारी अवनीश के निर्देशानुसार आतिशबाजी की दुकानों की स्थापना, अग्नि सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
निर्देशों के अनुसार, आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों के किसी भी एक समूह (क्लस्टर) में अधिकतम 50 दुकानों की ही अनुमति दी जाएगी।