प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड से जुड़े मामलों में दोनों की जमानत मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को निलंबित कर दिया है।
हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है।