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प्रयागराज: आजम खान और अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिली

प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड से जुड़े मामलों में दोनों की जमानत मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को निलंबित कर दिया है।
हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि दोनों की सजा के अमल पर फिलहाल रोक लगी है, लेकिन दोषसिद्धि बरकरार है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया गया है।
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