नशे में कंटेनर लहरा रहा था चालक, पुलिस ने रोका; कोर्ट ने लगाया ₹10 हजार जुर्माना

देवास। शराब के नशे में कंटेनर को सड़क पर लहराते हुए चलाना चालक को महंगा पड़ गया। सूचना मिलते ही औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने मधुमिलन चौराहे पर कंटेनर को रोककर चालक की जांच की। जांच में चालक शराब के नशे में वाहन चलाता मिला। पुलिस ने उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।
पुलिस के अनुसार, 23 अगस्त 2026 को सूचना मिली थी कि कंटेनर क्रमांक UP62DT6144 का चालक वाहन को लहराते हुए देवास शहर की ओर जा रहा है। चालक के इस तरह वाहन चलाने से सड़क हादसे की आशंका बनी हुई थी। सूचना पर औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस की टीम तत्काल मधुमिलन चौराहे पर पहुंची और कंटेनर को रोक लिया।
जांच के दौरान चालक आनंद कुमार पिता संग्राम सिंह (28 वर्ष), निवासी मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस्तगासा क्रमांक 62/2026 तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के बाद 30 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय ने चालक आनंद कुमार को दोषी पाते हुए ₹10,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया।
नशे में ड्राइविंग के खिलाफ पुलिस सख्त
देवास पुलिस ने कहा कि शराब के नशे में वाहन चलाना चालक के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन चालकों और राहगीरों के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोत के निर्देश पर नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और न ही किसी नशे में वाहन चलाने वाले व्यक्ति को वाहन चलाने दें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र निरीक्षक अमित सोलंकी, उपनिरीक्षक जगदीश चौहान, प्रधान आरक्षक विष्णु दांगी, आरक्षक अजय जाट एवं हर्षित की सराहनीय भूमिका रही।

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