जिले से बाहर रहने के आदेश की अनदेखी, जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार

एटा। जिलाबदर आदेश का उल्लंघन कर जनपद में घूम रहे अभियुक्त को निधौली कलां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा डॉ. इलामारन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पाण्डेय के पर्यवेक्षण में थाना निधौली कलां पुलिस ने जिलाबदर अभियुक्त रहीश पुत्र बजरूद्दीन निवासी मोहल्ला शेखान, कस्बा व थाना निधौली कलां को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक सक्षम प्राधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत अभियुक्त को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के लिए जनपद सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद वह जनपद में मौजूद मिला। पुलिस ने तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में थाना निधौली कलां पर मु.अ.सं. 156/2026, धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।










