प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों में ही लगायी जायेगी अस्थायी आतिशबाजी की दुकाने
अस्थायी आतिशबाजी की दुकानों में शत प्रतिशत सुरक्षा मानकों को कराया जाये सुनिश्चित: जिलाधिकारी

रायबरेली में 02 नवम्बर 2026 को जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में दीपावली के पर्व पर आतिशबाजी की बिक्री हेतु अस्थायी शेड में दुकाने लगाये जाने हेतु लाइसेंस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन लोगों को दुकान का लाइसेंस जारी किया जाएगा, उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा, शहरी क्षेत्र में लाइसेंस जारी करने हेतु सिटी मजिस्ट्रेट व ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट को नामित किया गया। अतिशबाजी की दुकाने निर्धारित स्थान में ही लगायी जायेगी। उन्होंने बताया कि दुकान लगाने में टेन्ट, कनात व कपड़े का प्रयोग नही किया जायेगा, टीन शेड से ही दुकाने लगायी जायेगी। एक दुकान से दुसरी दुकान के बीच में 03 मीटर का गैप रहेगा, अवयस्क बच्चों द्वारा दुकानें संचालित नही की जायेगी। किसी भी अस्थायी दुकान लगाने हेतु विद्युत कनेक्शन नही दिया जायेगा, प्रत्येक दुकान में 200 ली0 पानी का स्टोरेज व अग्निशामक, बालू से भरी बाल्टियां रखना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व पर अतिशबाजी के सम्बन्ध में सभी सुरक्षात्मक उपाय करते हुए यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि पटाखों के विनिर्माण, विक्रय व अतिशबाजी के समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित न होने पाये, ताकि किसी भी प्रकार की सम्भावित जन-धन हानि को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि अस्थायी अतिशबाजी दुकान लगाये जाने हेतु शहरी क्षेत्र में चिन्हित स्थल- जी0आई0सी0 द्वितीय मैदान, विद्युत विभाग का मैदान गोरा बाजार, आई0टी0आई0 का खुला मैदान (राजीव गांधी स्टेडियम) एवं गाढ़ी मुतवल्ली मुंशीगंज बाई पास किनारे निर्धारित है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही आतिशबाजी की दुकाने लगायी जायेगी। नगर मजिस्ट्रेट राम अवतार ने बताया कि अस्थायी आतिशबाजी की दुकानों के आवंटन हेतु शस्त्र लिपिक पटल कलेक्ट्रेट से कल दिनाँक 03 नवम्बर 2026 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक फार्म का वितरण किया जाएगा, इसके पश्चात अपरान्ह 02.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक फार्म जमा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित दुकानों से अधिक आवेदन होने पर लाटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। यदि आवेदन अधिक प्राप्त होते है तो दिनाँक 04 नवम्बर 2026 को अपरान्ह 02.00 बजे से 04.00 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में दुकान आवंटन हेतु लॉटरी की प्रकिया पूर्ण कराई जाएगी।

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