रायबरेली के बहुचर्चित आदित्य हत्याकांड में जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला

रायबरेली के चर्चित आदित्य हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज अमित पाल सिंह की अदालत ने सोमू ढाबा के मालिक सुरेश यादव, उनके बेटे अर्पित यादव, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आरपी यादव समेत 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्य के अभाव में रामकृष्ण यादव और अभितेज प्रताप सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया। मामला 9/10 अक्टूबर 2019 की रात का है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी खास में आदित्य सिंह का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। उस वक्त घटना के बाद कई संगठनों ने धरना-प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। पुलिस ने कुल 16 आरोपियों के खिलाफ हत्या, मारपीट और बलवा समेत धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में 628 तारीखों पर सुनवाई हुई और अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए। मंगलवार को सभी आरोपी अदालत में पेश हुए, जहां 14 को उम्रकैद और दो को बरी कर दिया गया।

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